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पाक्सो एक्ट के दो दोषियों को तीन - तीन वर्ष का कारावास

इस खबर के स्पोंसर है सॉफ्टनिक इंडिया, शाही मार्केट, गोलघर, गोरखपुर


पाक्सो एक्ट के दो दोषियों को तीन - तीन वर्ष का कारावास 

गाजीपुर‌‌। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार की गयी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के दो अभियुक्तों को तीन तीन वर्ष का कारावास व पांच – पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उल्लेखनीय है कि थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मुकदमा सं.- 938/2016 धारा 354बी, 323 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण के अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र लल्लन यादव, कविन्द्र यादव पुत्र सोमारू यादव निवासीगण ग्राम बक्सी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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Er. Shakti Shankar Singh (Chief Editor)

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