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गाजीपुर में दरिंदे को 20 साल की कैद, पॉक्सो एक्ट के तहत कसा शिकंजा

इस खबर के स्पोंसर है सॉफ्टनिक इंडिया, शाही मार्केट, गोलघर, गोरखपुर


गाजीपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गाजीपुर पुलिस और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी ने एक दुराचारी को उसके अपराध की सजा दिला दी। पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की गंभीर धाराओं में दर्ज प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी अजरुद्दीन उर्फ प्रिन्स पुत्र अब्दुल रसीद निवासी डंकीनगंज, लालदरवाजा, थाना कोतवाली, गाजीपुर को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला थाना कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमा संख्या 439/2020, धारा 376AB, 504, 506 भादवि एवं धारा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है। अभियुक्त पर नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार का संगीन आरोप था, जिसमें मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की सटीक रणनीति और प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार दिया।

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) गाजीपुर ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को:

पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 के तहत 20 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹30,000 का अर्थदंड,

धारा 506 भादवि के तहत 2 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला न्याय व्यवस्था की दृढ़ता और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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Er. Shakti Shankar Singh (Chief Editor)

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