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अजमेर कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति को तलब किया, 22 जुलाई होगा अगला मुक़दमा

इस खबर के स्पोंसर है सॉफ्टनिक इंडिया, शाही मार्केट, गोलघर, गोरखपुर


राजस्थान के अजमेर में आई बड़ी खबर: प्रसिद्ध UPSC कोच और Drishti IAS के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति को न्यायपालिका के खिलाफ कथित अपमानजनक भाषा के आरोप में कोर्ट ने तलब किया है। कथित तौर पर, उनके एक YouTube वीडियो "IAS vs Judge: Who is more powerful" में उन्होंने न्यायिक प्रणाली पर व्यंग्यात्मक और अपमानजनक टिप्पणी की थी।

कोर्ट का आदेश और आरोप

  • अजमेर की Judicial Magistrate Court No. 2 (अध्यक्षता: न्यायाधीश मन्मोहन चंदेल) ने आरोप तय कर Section 353(2), 356(2), 356(3) BNS Act, 2023 और Section 66A(b) IT Act, 2000 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है

  • कोर्ट के अनुसार वीडियो में अपमानजनक और व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग स्पष्ट दिखता है, जिससे “judiciary की गरिमा और प्रतिष्ठा” पर prima facie असर पड़ा

  • वीडियो में उठाए गए मुख्य आरोप

  • वीडियो में विकास दिव्यकीर्ति ने दावा किया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश "लॉबींग, जुगाड़ और मिठाइयाँ बांटकर अपॉइंट" किए जाते हैं।

  • उन्होंने यह भी कहा कि जिला न्यायाधीश का पद निर्बल है क्योंकि वह पुलिस के बिना कुछ नहीं कर सकता ।

  • अदालत ने पाया कि यह टिप्पणी "दुर्भावनापूर्ण इरादों" से सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के लिए की गई थी।

  • आगे की सुनवाई

  • अजमेर कोर्ट ने विकास दिव्यकीर्ति को 22 जुलाई 2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया है ।

  • इसके साथ ही अदालत ने अजमेर पुलिस को मामले की स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए हैं ।

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Er. Shakti Shankar Singh (Chief Editor)

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